हरियाणा हाईकोर्ट भर्ती फैसला: शिफ्ट अटेंडेंट चयन विवाद में बड़ा निर्णय…!!

बेख़ौफ़ किरण
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हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़, 22 फरवरी (वासु कृष्ण मेहता/पालिका संपादक)

हरियाणा हाईकोर्ट ने शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती प्रक्रिया में अनुभव अंकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ियों की संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया में अनुभव अंकों की पुनः गणना की जाए।

  • मामले की पृष्ठभूमि

शिफ्ट अटेंडेंट पद के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 2426 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, और चयन प्रक्रिया में अनुभव अंकों को भी वेटेज दिया जाना था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को गलत तरीके से अनुभव अंक का लाभ दिया गया, जिससे वास्तविक योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए।

  • कोर्ट के निर्देश:

न्यायमूर्ति जसमीत बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि:

  1. ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने आवेदन फॉर्म में अनुभव वाले कॉलम को ’12’ नहीं चुना था और न ही अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया था, उन्हें अनुभव अंक नहीं दिए जा सकते हैं।
  2. यदि किसी उम्मीदवार ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया है या आवेदन फॉर्म में अनुभव को भरा है, तो उन्हें अनुभव अंक मिल सकते हैं।
  3. उच्च पदों पर कार्यरत उम्मीदवारों को अनुभव अंक देने का फैसला गलत था। केवल शिफ्ट अटेंडेंट के अनुभव को ही मान्यता दी जानी चाहिए।
  4. केवल हरियाणा पावर यूटिलिटीज में कार्यरत उम्मीदवारों तक अनुभव अंकों को सीमित करने की जरूरत नहीं है। अन्य पावर यूटिलिटीज के अनुभव को भी मान्यता दी जा सकती है।
  5. इस आदेश के तहत चयन सूची को संशोधित किया जाएगा और गलत तरीके से चयनित उम्मीदवारों को हटाया जाएगा।
  6. यदि कोई उम्मीदवार, जिसे अनुभव अंक हटाने के बाद भी उसके अपने श्रेणी में चयन संभव है, तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाएगा।
  7. नए संशोधित परिणाम तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।
  • भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश:

अदालत ने इस फैसले से स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों पर निष्ठा के साथ बदला नहीं जा सकता है और न ही किसी को अनुचित लाभ दिया जा सकता है।

इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो गलत तरीके से चयन से बाहर हो गए थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना होगा और नए सिरे से चयन सूची जारी करनी होगी।

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